• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

सीबीआई कोर्ट ने 15 साल पुराने पासपोर्ट धोखाधड़ी मामले में आचार्य बालकृष्ण को बरी किया

CBI Court Acquits Acharya Balkrishna in 15-Year-Old Passport Fraud Case - Dehradun News in Hindi

देहरादून। पतंजलि योगपीठ के मैनेजिंग डायरेक्टर और योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को सोमवार को बड़ी राहत मिली। यहां की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें लगभग 15 साल पुराने उस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया, जिसमें भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करने का आरोप था। 2011 में शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई सोमवार को देहरादून की स्पेशल सीबीआई कोर्ट द्वारा बालकृष्ण को सभी आरोपों से बरी करने के साथ खत्म हो गई। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, बालकृष्ण ने इसे न्याय व्यवस्था में अपने भरोसे की जीत बताया। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "पिछले 15 सालों से, मुझे झूठे मामले में फंसाकर और अपमान, बदनामी और मानसिक प्रताड़ना देकर अंदर से तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। आखिरकार, भगवान की कृपा, गुरु और बड़ों के आशीर्वाद और आप सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं से, सीबीआई कोर्ट के जरिए सच की जीत हुई है। आपकी दया, प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सम्मानपूर्वक नमन करता हूं।"
यह मामला अप्रैल 2011 में मिली एक शिकायत से शुरू हुआ था। शुरुआती जांच के बाद, सीबीआई ने जुलाई 2011 में एक औपचारिक मामला दर्ज किया, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने और इस्तेमाल करने, और पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों से जुड़ी धाराएं लगाई गईं।
एजेंसी का आरोप था कि बरेली के पासपोर्ट ऑफिस में जमा किए गए कुछ एजुकेशनल सर्टिफिकेट संदिग्ध थे। जांचकर्ताओं का दावा था कि ये सर्टिफिकेट बुलंदशहर के खुर्जा स्थित राधाकृष्ण संस्कृत कॉलेज से जारी किए गए थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी से संबद्ध था।
यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की जांच के बाद सीबीआई ने इन दस्तावेजों की असलियत पर सवाल उठाए। 2012 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।
जांच के दौरान, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जुलाई 2011 में बालकृष्ण की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी और उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया।
अक्टूबर 2013 में आरोप तय किए गए (बाद में उनमें बदलाव किया गया), और कई सालों तक ट्रायल चलता रहा।
लंबी कानूनी कार्यवाही के दौरान बालकृष्ण का पासपोर्ट कोर्ट के पास ही जमा रहा। 2018 में, हाई कोर्ट ने उन्हें इसे वापस लेने और रिन्यू कराने की इजाजत दे दी।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-CBI Court Acquits Acharya Balkrishna in 15-Year-Old Passport Fraud Case
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: acharya balkrishna, baba ramdev, patanjali, cbi court dehradun, passport fraud case, cbi case, passport forgery case, dehradun news, uttarakhand news, patanjali yoga peeth, acharya balkrishna acquitted, cbi investigation, passport act, fake educational documents, court verdict, india news, legal news, cbi court verdict, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, dehradun news, dehradun news in hindi, real time dehradun city news, real time news, dehradun news khas khabar, dehradun news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved