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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सेंगर सहित 7 लोगों काे 10 साल की सजा

उन्नाव /नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने आज उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत सातों दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है और सभी पर 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग रखी थी। इससे पहले उन्नाव रेप केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। ये दूसरी एफआईआर थी, जिसमें कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 4 को बरी कर दिया गया है, जबकि 7 लोग दोषी पाए गए हैं। इनमें कुलदीप सिंह सेंगर, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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Web Title-Unnao rape case:Delhi court has sentenced all convicts including expelled EX MLA Kuldeep Singh Senger to 10 yrs imprisonment
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