उन्नाव/ नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर को आज तीस हजारी कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी माना है। सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट में जज ने बताया कि जनप्रतिनिधि ऐसा घिनौना कार्य करना समाज के लिए ठीक नहीं है। विधायक सेंगर को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वहीं फैसला के वक्त कुलदीप सेंगर जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से अधिकतम सजा की मांग की थी। आपको बताते जाए कि 16 दिसंबर को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था। 17 दिसंबर को सजा पर बहस पूरी कर ली गई थी। कोर्ट ने कहा था कि वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं, उन्नाव रेप कांड जघन्य साजिश, हत्या और दुर्घटनाओं से भरा हुआ है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यहां जानें पूरे केस के बारे में...
उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए उनके घर के करीब रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी एक महिला शशि सिंह के साथ 4 जून 2017 को नौकरी मांगने के लिए गई। शशि सिंह सेंगर की करीबी थी।
गुजरात के मोरबी में कारखाने की दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत
वकील की हड़ताल के चलते ज्ञानवापी मामले की सुनवाई टली
दिल्ली हाईकोर्ट ने आठवीं कक्षा तक 'स्वास्थ्य एवं योग विज्ञान' को अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका पर मांगा जवाब
Daily Horoscope