सुल्तानपुर । कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी।
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वादी पक्ष की तरफ से तबीयत खराब होने के कारण मुकदमे को स्थगित करने के लिए शुक्रवार को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 सितंबर की अगली तारीख सुनवाई के लिए दी है।
गौरतलब है कि 26 जुलाई को राहुल गांधी ने सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आकर अपना बयान दर्ज कराया था।
यह मामला कर्नाटक चुनाव के दौरान 2018 का है, जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी से आहत होकर अगस्त 2018 में जिले के भाजपा नेता और पूर्व सहकारी चेयरमैन विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां उन्हें 25-25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। इसके बाद, 12 अगस्त को इस मामले में साक्ष्य के आधार पर सुनवाई होनी थी, लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट के जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी।
अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया, "राहुल गांधी का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। पत्रावली में साक्ष्य मौजूद थे। राहुल गांधी जमानत के बाद कई पेशियों पर उपस्थित नहीं हुए थे। कई तारीखों के बाद उन्होंने उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। आज वादी की तबीयत खराब होने के कारण हमने मुकदमे को स्थगित करने की प्रार्थना की। माननीय न्यायालय ने हमारी बात मानते हुए 5 सितंबर को अगली तारीख तय की है।"
--आईएएनएस
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