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दोषमुक्त हुआ दुष्कर्म का आरोपी

Acquitted Accused of rape in sultanpur - Sultanpur News in Hindi

सुल्तानपुर। किशोरी को भगा ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। इस मामले में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द सिंह की दलीलें कोर्ट में काम आ गई।

जानकारी के अनुसार संग्रामपुर थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाबत अभियोगी ने आरोपी शफीक निवासी नरी-अंतू जिला प्रतापगढ़ के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 20 अगस्त 2009 को आरोपी शफीक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया एवं चार दिनों तक उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसी मामले का विचारण एफटीसी कोर्ट में चल रहा था। जिसके दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द सिंह ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया। वहीं अभियोजन पक्ष ने अपने सबूतों को परीक्षित कराया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश अनिल यादव ने अभियोजन के सबूतों को अपर्याप्त मानते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है।

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Web Title-Acquitted Accused of rape in sultanpur
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