शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) । शाहजहांपुर की एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। एमपी/एमएलए कोर्ट की जज असमा सुल्ताना ने शाहजहांपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए पत्र लिखा है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ दिसंबर है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गौरतलब है कि चिन्मयानंद पर 2011 में रेप का केस दर्ज किया गया था और अक्टूबर 2012 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
लोक अभियोजक नीलिमा सक्सेना ने कहा कि, '' इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इनकार करने पर चिन्मयानंद ने इस मामले में राहत पाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।''
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। चिन्मयानंद को 30 नवंबर तक कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया था।
1 दिसंबर को आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका लगाई है, इसलिए आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाई जाए।
लेकिन एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए एसएसपी को आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
--आईएएनएस
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