सूत्रों ने बताया कि चूंकि जांच के सभी आदेश शीर्ष
अदालत ने दिए थे, इसलिए एसआईटी पीड़िता को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट को
सूचित कर सकती है।
एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा, "जबरन वसूली मामले में वह सक्रिय थी और हम उस
पर नजर रखे हुए हैं। हम उचित समय पर कार्रवाई करेंगे।
चिन्मयानंद
की संस्था के एक कॉलेज से पोस्टग्रेजुएट का कोर्स कर रही कानून की छात्रा
ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं।
उसने दावा किया है कि उसका शोषण एक साल तक चला।
(आईएएनएस)
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