शाहजहांपुर| उत्तर प्रदेश में मैगी
नूडल्स निर्माता कंपनी नेसले इंडिया एक बार फिर चर्चा में है। शाहजहांपुर
की अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को मैगी नूडल्स में घातक
रासायनिक मिश्रण की पुष्टि होने पर कंपनी के खिलाफ 35 लाख रुपये और वितरक
पर 17 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जितेन्द्र कुमार शर्मा की अदालत ने मंगलवार
को एक अहम फैसले में मैगी नूडल्स में घातक रसायन का मिश्रण अधिक मात्रा में
पाए जाने की पुष्टि होने पर निर्माता कंपनी, नेसले इंडिया के खिलाफ 35 लाख
रुपये और उसके वितरक पर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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गौरतलब
है कि पिछले दिनों खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा पांच दुकानदारों के यहां
से लिए गए मैगी नूडल्स के नमूने प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे गए थे,
जिसकी रपट में घातक रसायन का अधिक मिश्रण पाए जाने की पुष्टि हुई।
अपर
जिला मजिस्ट्रेट जितेन्द्र कुमार शर्मा ने बुधवार को बताया, "मैगी नूडल्स
खुले बाजार में बिक रही है और बच्चे इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। विभिन्न
प्रयोगशालाओं से मिली जांच रपट में मैगी नूडल्स में हानिकारक रसायन का
मिश्रण पाया गया है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा।
बाजार में इसकी बिक्री रोकने के लिए शासन को लिखा जाएगा।"
आईएएनएस
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