मामले के वादी नबदीप गुप्ता ने बताया की उन्होंने पिछले साल 20 अप्रेल को स्पाई जेट एअर लाइंस कम्पनी से 21 अप्रेल को हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए आनलाइन टिकिट की बुकिंग कराई थी। लेकिन जब 21 अप्रेल को फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए कम्पनी के काउंटर पर बोर्डिंग पास लेने पहुंचे तो उनसे टिकिट की हार्ड कापी की मांग की गई। इसी बीच उनकी फ्लाईट छूट गई। फ्लाईट छूटने पर उन्होंने स्पाई जेट से टिकिट के 5 हजार रूपए वापस करने की मांग की। लेकिन उन्हें रूपए वापस नहीं किए गए। रुपयों की वापसी के लिए उन्होंने संभल के जिला उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। फोरम ने पिछले साल 25 अक्तूबर को स्पाई जेट कम्पनी को आदेश दिया की वह टिकिट के 5 हजार रूपए 9 फीसदी ब्याज और केस में खर्च हुए एक हजार रूपए नबदीप गुप्ता को दे। लेकिन स्पाई जेट कम्पनी ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन नहीं किया।
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