शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली 23 वर्षीय कानून की छात्रा को शाहजहांपुर जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बुधवार देर शाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा की जमानत को मंजूरी दी। इससे पहले शाहजहांपुर की निचली अदालतों ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पीड़िता के साथ अन्य पांच लोगों पर आईपीसी की धारा 385 (जबरन वसूली), धारा 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूतों को मिटाने) और धारा 35 (आपराधिक इरादें से किया गया आपराधिक कार्य) और धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
छात्रा को कथित तौर पर जबरन वसूली के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 25 सितंबर को तब गिरफ्तार किया था, जब चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने जबरन वसूली का मामला दर्ज कराया था।
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