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पीलीभीत में 55 सिख श्रद्धालुओं पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का केस, अनुमति बगैर निकाला जुलूस

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कीरतपुर गुरुद्वारा से एक धार्मिक जुलूस निकालने पर लगभग 55 सिख श्रद्धालुओं के खिलाफ सीपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये श्रद्धालु गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत की याद में शहीदी दिवस मना रहे थे। प्राथमिकी में पांच लोगों को नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि यह जुलूस प्रशासन की अनुमति के बिना निकाला गया था, जिसके कारण धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। इस धारा के अंतर्गत एक स्थान पर चार या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध होता है। पुलिस ने जुलूस में शामिल केसरिया झंडों वाली एक कार को भी जब्त कर लिया।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) संजीव कुमार उपाध्याय के अनुसार, श्रद्धालुओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। खेरी नौबरामद गांव के प्रधान रंजीत सिंह ने हालांकि कहा कि उन्होंने कालीनगर तहसील के उप जिला अधिकारी हरिओम शर्मा से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया।


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Web Title-55 Sikh devotees booked for violating section 144 in Uttar Pradesh55 Sikh devotees booked for violating section 144 in Uttar Pradesh
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