मथुरा । उत्तर प्रदेश के
मथुरा प्रशासन ने अब अंतिम संस्कार के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया
है।
राया पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा 47 पहचाने गए व्यक्तियों सहित 72 लोगों
के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। आईपीसी
की धारा 269 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने के लिए
लापरवाही बरतना ) के तहत और प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए
मामला दर्ज किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बड़ी संख्या में लोग एक ऐसे शख्स के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे जो मौत के बाद कोरोना से संक्रमित पाया गया।
मृतक
राया में एक जाने-माने व्यापारी थे। उनका शनिवार को फरीदाबाद के एक
अस्पताल में निधन हो गया और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
हालांकि, रविवार को जांच रिपोर्ट में उनके कोरोना से संक्रमित होने का पता
चला।
महावन सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) जगप्रवेश ने कहा,
"परिवार को जिला प्रशासन को सूचित करना चाहिए था अगर अस्पताल ने कोरोना
जांच के लिए उसके नमूने ले लिए थे। हम अब उसके संपर्क में ओ लोगों का पता
लगाने को लेकर मुश्किल का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनमें से कई अन्य
गांवों से हैं। लगभग 100 प्राइमरी कॉन्टेक्ट जिनमें 30 ज्यादा जोखिम वाले
व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने मृत शरीर को छुआ, उन्हें क्वारंटीन कर दिया
गया है।"
एसडीएम ने आगे कहा, "हम आपको आश्वासन देते हैं कि आवेदन
जमा करने के 30 मिनट के भीतर अनुमति मिल जाएगी। हमने उप-संभाग में अब तक
200 से अधिक शादियों की अनुमति दी है।"
इस बीच, राया शहर में एक
डॉक्टर के बेटे सहित दो और लोग कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं और
स्वास्थ्य विभाग इनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया है।
--आईएएनएस
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