इसके अलावा घरेलू उपयोग और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए किए जाने वाले खनन
में रियायत भी दी गई है। कैबिनेट ने ईंट-भट्ठा मालिकों को राहत दी है। इस
राहते के तहत ईंट-भट्ठा मालिकों को खनिज रॉयल्टी जमा करने में देरी होने पर
पहले 24 फीसदी ब्याज देना होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 18 फीसदी कर दिया
गया है। ये भी पढ़ें - यहां डॉक्टर नहीं, भूत-प्रेत करते है इलाज
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