लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन का दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। इसके अलावा इस मामले में अब सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे मामले के दोषियों की सजा छह माह से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खनिज (परिहार) (42वां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर 25 हजार रुपये के जुर्माने की राशि बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इसी तरह छह माह के सजा के प्रावधान को बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।
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