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होर्डिंग के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं योगी सरकार, हाईकोर्ट के आदेश को देगी चुनौती

लखनऊ। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने से जुड़े होर्डिंग्स के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कानूनी विशेषज्ञों से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका तैयार करने को कहा है। याचिका इस सप्ताह के अंत में दायर की जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा था कि सडक़ के किनारे होर्डिंग्स पर आरोपियों की तस्वीरें और व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित करने का सरकार का कदम उनकी गोपनीयता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। अदालत ने सरकार को पोस्टर हटाने के साथ ही इस पर 16 मार्च तक रजिस्ट्रार जनरल को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की जांच कर रहे हैं। यह जांच की जा रही है कि पोस्टर हटाने के लिए किस आधार पर आदेश पारित किया गया है। हमारे विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार तय करेगी कि कौनसा विकल्प अपनाना है।

मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। लेकिन यह जरूर है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में से कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। एक अन्य मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा, दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाईकोर्ट के आदेश को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। केवल उनके पोस्टर को हटाया जा सकता है, न कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों को।

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Web Title-UP government to challenge High Court verdict on recovery hoarding in Supreme Court
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