लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला में फिर रोड़ा लग गया। लखनऊ हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए 69, 000 शिक्षक भर्ती पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है। जस्टिस आलोक माथुर ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
याचियों के वरिष्ठ अधिवक्ता एच. जी. एस परिहार व मीनाक्षी परिहार के अनुसार कोर्ट ने विवादित सवालों को यूजीसी की विशेषज्ञों समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है।
ऋषभ मिश्र व अन्य अभ्यर्थियों की ढाई दर्जन याचिकाओं पर जस्टिस आलोक माथुर ने आज अहम आदेश दिया है। याचिका में छह विवादित प्रश्नों के जवाब को चुनौती दी गई थी।
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 5 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने और चयन प्रक्रिया रोकने की मांग पर आदेश सुरक्षित कर लिया।
गौरतलब है कि आज कई जिलों में इस भर्ती परीक्षा की काउंसिलिंग थी, जिसे रोक दिया गया है। काउंसिलिंग कराने आए अभ्यर्थियों से उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है। (आईएएनएस)
सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर पीएम मोदी ने डी गुकेश को दी बधाई
देश को 'वन नेशन, वन एजुकेशन' और 'वन नेशन, वन हेल्थकेयर सिस्टम' की जरूरत : अरविंद केजरीवाल
फाइटर जेट सुखोई के लिए 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध
Daily Horoscope