नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन से पूर्व सांसद बने अतीक अहमद की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग की थी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने अहमद के वकील से उचित आवेदन के साथ उच्च न्यायालय जाने को कहा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल की सुरक्षा दांव पर है, यूपी पुलिस हिरासत में रहते हुए उसके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
इस पर बेंच ने जवाब दिया, राज्य मशीनरी आपका ख्याल रखेगी।
याचिकाकर्ता ने अपने जीवन की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा कि पुलिस हिरासत/रिमांड/पूछताछ के दौरान किसी भी तरह से उसे कोई शारीरिक चोट या नुकसान न पहुंचे।(आईएएनएस)
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