लखनऊ। यूपी
सरकार ने जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ करते हुए पूजा सामग्री को इससे
अलग रखने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में
मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक में
लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा
मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जीएसटी से खुले अनाज, शिक्षा और
स्वास्थ्य सेवाएं (दवा नहीं), बिना मार्का आटा, दूध, दही, लस्सी और पनीर
जैसी मूलभूत चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
श्री
शर्मा ने बताया कि चीनी, चाय की पत्ती, खाद्य तेल, दूध पाउडर, पैक्ड पनीर,
सूखे मेवे, रसोई गैस, 500 रुपए मूल्य तक के जूते-चप्पल और एक हजार रुपए तक
के रेडीमेड कपड़ों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। उन्होंने बताया कि जिन
व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 75 लाख रुपए तक होगा उन्हें कंपाउंड सुविधा
उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत व्यापारियों को एक फीसदी, उद्यमियों को दो
फीसदी और रेस्टोरेंट को पांच फीसदी कंपाउडिंग सुविधा दी जाएगी।
श्री
शर्मा ने बताया कि 20 लाख रुपए से कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को
पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होगा। जीएसटी में पंजीयन को काफी सरल रखा गया
है। ऑनलाइन पंजीयन होगा। औपचारिकताएं पूरी होने पर पंजीयन तीन दिन के अंदर
हो जाएगा। तीन दिन के अंदर विभागीय निर्णय नहीं होने पर स्वत: पंजीयन हो
जाएगा। जीएसटी के तहत तीन महीने में व्यापारी को बिक्री का विवरण देना होगा
जबकि वर्ष में एक बार रिटर्न दाखिल करना होगा।
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