लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उन्हें दी गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बाद उनके भाई अफजल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया था ,जिस फैसले को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।
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ज्ञात हो कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।
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