लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सीमा में मौजूद किसी भी नवविवाहित बालिग जोड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी, और इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिस विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने दिए हैं। सूबे के सभी पुलिस महानिरक्षकों, उप-महानिरीक्षकों, जिला पुलिस कप्तानों को जारी आदेश उचित माध्यम से उन तक पहुंचा दिए गए हैं, ताकि उस पर अमल में कोई देर न हो। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश में साफ हिदायत दी गई है, "अंतर्जातीय या फिर अपने धर्म से अलग दूसरे धर्म में बालिग युवक-युवती द्वारा विवाह किया जाता है। ऐसे नवविवाहित जोड़ों को अगर कोई खतरा महसूस होता है तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता के आधार पर करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। ऐसे जोड़ों को अगर कोई धमकाता है तो उसके खिलाफ अविलंब कठोर कानूनी कदम अमल में लाना भी पुलिस की प्राथमिकता में होना चाहिए।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आदेश में आगे कहा गया है, "ऑनर-किलिंग के मामलो में आपराधिक मामला दर्ज करने में कतई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। साथ ही इस तरह के मामलों की जांच भी तय समयसीमा में करनी होगी। ऐसे मामलों की पड़ताल में विधि-विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस) की मदद को भी प्राथमिकता पर रखें, ताकि अदालत में किसी भी कीमत पर आरोपी सजा से न बच सकें।" (आईएएनएस)
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