लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 'डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी' में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी सहित 34 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने वाली कंपनियों को जमीन खरीदने पर 25 प्रतिशत और स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत सब्सिडी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जिस स्थान पर कम्पनियां निवेश करेंगी वहां पर सड़क, पानी और बिजली जैसी सभी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी सरकार करेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को बताया, "कैबिनेट ने एनसीआर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में लिटिगेशन में फंसी जमीनों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है। इसके तहत सरकार बिल्डर से कोई सरचार्ज नहीं लेगी। इस छूट का लाभ बिल्डर अपने खरीदारों को देगा। इस घोषणा का लाभ उन्हीं बिल्डरों को मिलेगा जो 2021 तक अपने प्रोजेक्ट पूरे करके खरीदारों को कब्जा देकर सरकार को इसकी जानकारी दे देंगे।"
इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती एवं सेवा शर्तो में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब अध्यापक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही आयु सीमा 21 से 40 के बीच और स्नातक में 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य कर दिया गया है।
पॉवरलूम बुनकरों को बिजली बिल में दी जा रही सब्सिडी की नीति में सरकार ने बदलाव किया है। नई नीति के तहत 1 एचपी (हार्स पॉवर) के पावर लूम को हर माह 240 यूनिट तक 3.50 रुपये की दर से दी जाएगी। 0.5 एचपी पर 120 यूनिट बिजली 3.50 रुपये की दर में मिलेगी। इसके साथ ही इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी सरकार देगी।
बैठक में नोएडा से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क तक 2682 करोड़ रुपए की 14.95 किमी. की मेट्रो परियोजना की मंजूरी मिली है।
उत्तर प्रदेश अवस्थापना उद्योग निवेश नीति 2012 के इंसेंटिव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 200 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये के बीच के मेगा प्रोजेक्ट वाली 4 यूनिट को 326 करोड़ का इंसेंटिव दिया गया है। श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स को यह इंसेंटिव दिया जा रहा है।
कैबिनेट ने साथ ही नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसे पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे पर पेट्रोल पम्प खोलने के लिए एक किमी की दूरी निर्धारित की गई है। वहीं मुख्य जिला मार्ग से 600 मीटर की दूरी एवं निजी मार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 300 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र में 35 गुणा 35 मीटर, शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में 20 गुणा 20 मीटर का एरिया होगा। इसके साथ ही लाइसेंस फीस तीन लाख रुपये होगी।
कैबिनेट ने इसके अलावा पांच नगर पंचायत एवं दो नगर निगमों के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। सिद्धार्थनगर की नगर पंचायत शोहरतगढ़, सीतापुर की नगर पंचायत तम्बौर अहमदाबाद, रायबरेली की नगर पंचायत महाराजगंज, जालौन की नगर पालिका परिषद कोंच, संतकबीरनगर की नगर पालिका परिषद खलीलाबाद, नगर निगम लखनऊ एवं नगर निगम वाराणसी के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।
वहीं कैबिनेट ने 11 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने को मंजूरी दी है। (आईएएनएस)
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