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Babri Masjid Demolition Case: कल्याण सिंह को कोर्ट में हाजिर होने का समन भेजा

जांच एजेंसी ने यह दावा करते हुए कि अभी उन्हें संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं, कोर्ट से दो बार समय मांगा। बार एसोसिएशन द्वारा जरूरी जानकारी देने के बाद कोर्ट ने समन जारी कर दिए।
सीबीआई ने याचिका दायर की थी कि सिंह पर 1993 में आरोप लगाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 को आदेश दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 361 द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारों के कारण उन पर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि, सीबीआई को छूट दी थी कि कल्याण सिंह के पद छोड़ते ही वह उन्हें समन जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल 2017 को दिए निर्देशों के कारण मामले के सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं।

सीबीआई ने इस मामले में 1993 में कल्याण सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए थे। सिंह तीन सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे और सितंबर के पहले सप्ताह में सेवानिवृत्त हुए हैं।

इस बीच, कल्याण सिंह ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और कहा कि वे कोर्ट में जवाब देंगे।

(आईएएनएस)

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Web Title-Babri Masjid demolition case: Special CBI court issues summons to Kalyan Singh
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