लखनऊ | बाबरी मामले पर सीबीआई कोर्ट से आडवाणी,जोशी,उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पर 120 B के तहत आरोप तय किए गए है। अब आरोपियों पर आपराधिक साजिश के तहत केस चलेगा।विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती तथा नौ अन्य के
खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए।
इससे पहले, सभी 12 आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए अदालत में एक अर्जी दाखिल की।
विशेष न्यायाधीश एस.के.यादव ने याचिका खारिज करते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
हालांकि इससे पहले इनको जमानत मिल गई थी। बता दें कि 20-20 हजार के निजी मुचलके पर इन सभी को जमानत पर मिली है।वहीं सभी आरोपियों ने अपने उपर लगे आरोप को खारिज करने की मांग की है।
गौरतलब है कि अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने
से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही है। महंत नृत्य गोपाल दास,
महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल,
महंत धर्मदास एवं सतीश प्रधान को भी इस मामले में तलब किया गया।
सर्वोच्च
न्यायालय ने 19 अप्रैल को निर्देश में कहा था कि आडवाणी , जोशी
और उमा के अलावा बाकी सभी आरोपियों पर बाबरी ढांचा ढहाए जाने के मामले
में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई रोजाना कराने और दो साल में सुनवाई समाप्त करने का निर्देश दिया है।
आईएएनएस
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