हमीरपुर | उत्तर प्रदेश में हमीरपुर
जिले की एक अदालत ने एक ग्रामीण की गोली मार कर हत्या करने के मामले में
आरोप सिद्ध हो जाने पर एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद और अर्थदंड
की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश स्वरूप चौरसिया ने शनिवार को बताया, "नौ
जुलाई, 2003 को भैंस घर में घुस जाने के मामूली विवाद में राठ कोतवाली
क्षेत्र के चिल्ली गांव में कालीचरन नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर
दी गई थी।" ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि इस मामले में शुक्रवार की देर शाम
अंतिम सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित न्यायालय) शैलोज चंद्रा
की अदालत ने सीताराम, उसके दो बेटों लालदीवान, रामऔतार और लालदीवान के बेटे
राजेंद्र को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद और बीस-बीस हजार रुपये के
अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि जुर्माने की आधी रकम मृतक के पिता को दी जाएगी।
आईएएनएस
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