झांसी। प्रदेश सरकार अब गर्भवती या प्रसव पीड़िता की मृत्यु की सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपए इनाम देगी। सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना सही होने पर ई-पेमेंट के जरिये पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके लिए 18001801900 टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शासन की नई योजना के मुताबिक महिला के गर्भवती होने के बाद, प्रसव के दौरान या उसके 42 दिन के अंदर मृत्यु की पहली सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रदेश सरकार एक हजार रुपए देगी। इसके लिए राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर 18001801900 जारी किया गया है। फोन करने के दौरान ही सूचनादाता और महिला के बारे में पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। सूचना की पुष्टि होने पर व्यक्ति को ई-पेमेंट के जरिए पुरस्कार राशि का सीधे खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को यह राशि नहीं दी जाएगी।
अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. सुमन बाबू मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा समुदाय स्तर से मातृ मृत्यु की सूचना प्राप्त करने के लिए इस योजना का प्रावधान किया गया है। व्यवस्था केवल वास्तविक मातृ मृत्यु के उन्ही प्रकरणों के लिए होगी, जहां पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना प्राप्त नहीं हो सकी हो। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के बाद भी औसतन 30 से 40 प्रतिशत गर्भावस्था से संबंधित मृत्यु की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसके कारण असूचित मातृ मृत्यु के कारणों की समीक्षा एवं तदानुसार सुधारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाती है।
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