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कोटेदार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Case on Chotar is required under the Essential Commodities Act - Jaunpur News in Hindi

जौनपुर। सुरेरी। सुरेरी गांव की कोटेदार पार्वती देवी पत्नी छोटेलाल गौतम के खिलाफ कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद पूर्ति निरीक्षक ने उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कोटेदार के खिलाफ पिछले कई दिनों से ग्रामीणों की ओर से शिकायत मिल रही थी कि वे सरकारी अनाज ग्रामीणों को वितरित नहीं कर बाजार में बेच रहे हैं। जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक ने जिला अधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच करते हुए सुरेरी थाने में मामला दर्ज कराया। साथ ही पूर्ति निरीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि यदि जांच में गड़बड़ मिली तो कोटेदार को बक्शा नहीं जाएगा।

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Web Title-Case on Chotar is required under the Essential Commodities Act
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