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स्कूली वाहनों के संचालन में निर्धारित मानकों और नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें: जिलाधिकारी

Ensure strict adherence to the prescribed standards and rules in the operation of school vehicles said District Magistrate - Hathras News in Hindi

हाथरस। जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड के जिले में संचालित सभी स्कूलों से कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूली वाहनों के संचालन में निर्धारित मानकों और नियमों का कडाई से पालन किया जाये। उन्होंने दो टूक कहा कि स्कूली बच्चों के जीवन से खिलवाड करने वालों लोगों के विरूद्ध सख्त एक्शन लिया जायेगा। डीएम ने कहा कि केन्द्रीय स्तर की प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं में जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जायेगा।

कलक्ट्रेट में सम्पन्न सडक सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने स्कूली वाहनों के फिटनेस, परमिट तथा सुरक्षा की अन्य व्यवस्थाओें के संबंध में बैठक में मौजूद विभिन्न स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यो से जानकारी की। डीएम ने सभी स्कूलो के संचालकों से स्पष्ट कहा कि वे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्कूली वाहनों के संचालन में निर्धारित मानकों और नियमों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें, बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी।


श्री अमित कुमार सिंह ने जोर देकर कहा कि निर्धारित परमिट और फिटनेस के बिना कोई भी स्कूल वाहन संचालित नहीं किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि वाहनों के परमिट या फिटनेस मिलने में किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत हो तो उनके संज्ञान में लायें, ताकि समय से उनका समाधान कराया जा सके। उन्होंने परिवहन के नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया और कहा कि उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यो में समयबद्धता और पारदर्शिता अपनाने के लिये एआरटीओ को सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों और मानकों को पूरा न करने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करके उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही और संबंधित शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को सूचित किया जाये। एक विद्यालय की स्कूल बसों का परमिट का मामला आरटीओ अलीगढ में लंबित होने की जानकारी मिलने पर डीएम ने इस मामले को निपटाने के संबंध में आरटीओ अलीगढ से संपर्क करने हेतु एआरटीओ को निर्देश दिये।

बैठक में एआरटीओ राजेश कर्दम ने भारत सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी सडक दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दी जायेगी और उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूॅछा जायेगा, सिवाय प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जायेगा।

बैठक में सीबीएसई तथा अन्य अंग्रेजी माध्यम के संचालित स्कूलों के मौजूद प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यो से जिलाधिकारी ने स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुपालन की बाबत पूॅछताछ की। डीएम ने जिले में सभी स्कूलों में बोर्ड द्वारा जारी एडवाईजरी के पालन करने पर जोर दिया और कहा कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों को व्यापारिक संस्थान न बनाया जाये। उन्होंने सभी स्कूल संचालकों से अपेक्षा की कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, जबाबदेही समझते हुए और नन्हे-मुन्हें बच्चों के बेहतर भविष्य की खातिर वे पूरी ईमानदारी से शिक्षण गतिविधियों को अंजाम दें।


जिलाधिकारी ने स्कूलों में अनुचित तरीके से फीस वृद्धि, स्कूल या चिन्हित दुकानों से बुक्स, यूनीफार्म आदि क्रय किये जाने के संबंध में कतिपय संगठनों और अभिभावकों की शिकायतों की चर्चा करते हुए सभी स्कूल प्रबंधकों को आगाह किया कि वे प्रत्येक दशा में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एडवाईजरी का अनुपालन सुर्नििश्चत करें, किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं होगी और शिकायत मिलने जिम्मेदार स्कूल प्रबंधकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

बैठक में एडीएम एएच कर्नी, सीडीओ जावेद अख्तर जैदी, डीआईओएस जेके मलिक, लायंस अशोक कपूर, एसीएमओ डा0 डीके अग्रवाल, विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य तथा विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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Web Title-Ensure strict adherence to the prescribed standards and rules in the operation of school vehicles said District Magistrate
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