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डीएम ने भूजल दोहन पर दिए सख्त निर्देश, बिना एनओसी व पंजीकरण पर लगेगा जुर्माना और होगी जेल

DM gave strict instructions on groundwater exploitation, without NOC and registration, fine will be imposed and jail will be imposed - Greater Noida News in Hindi

गौतमबुद्धनगर । जिलाधिकारी एवं जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने भूगर्भ जल के संरक्षण और सतत प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबंधन एवं विनियम) अधिनियम-2019 के तहत जनपद गौतमबुद्धनगर में समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक, अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूजल उपयोगकर्ताओं के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) व पंजीकरण कराना अनिवार्य है। डीएम वर्मा ने चेतावनी दी कि बिना पंजीकरण या एनओसी के भूजल दोहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति, समूह या संस्था पर दो से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या छह माह से एक वर्ष तक की कारावास अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह नियम सभी मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ताओं जैसे आरओ प्लांट, कार वॉशिंग सेंटर, होटल, लॉज, रिसॉर्ट, निजी अस्पताल, पार्टी हॉल, व्यवसायिक क्षेत्र, मॉल, वाटर पार्क आदि पर समान रूप से लागू होगा।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भूगर्भ जल विभाग के पोर्टल पर दिशा-निर्देश पढ़ते हुए "निवेश मित्र" पोर्टल के माध्यम से सभी आवश्यक तकनीकी रिपोर्ट एवं शपथपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर एनओसी और पंजीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रिलिंग कार्य करने वाली सभी संस्थाओं के लिए भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। डीएम ने जानकारी दी कि आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जनपद गौतमबुद्धनगर के नोडल अधिकारी एवं हाइड्रोलॉजिस्ट (कार्यालय अधिशासी अभियंता भूगर्भ जल विभाग) से संपर्क किया जा सकता है। संबंधित अधिकारी का कार्यालय एई-18, अंसल गोल्फ लिंक-2, तिलपता चौक, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। उन्होंने सभी भूजल उपयोगकर्ताओं से अपील की कि वे तत्काल आवश्यक पंजीकरण व एनओसी प्राप्त कर नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
--आईएएनएस

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