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Ayodhya Case: CJI रंजन गोगोई बोले, 18 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म होना जरूरी वरना फैसला देने का चांस खत्म

अयोध्या/नई दिल्ली। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (Ranjan Gogai)ने गुरुवार को बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना आवश्यक। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा।

सीजेआई रंजन गोगाई ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन है। गुरुवार को जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय रख दी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर हमने चार हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह का चमत्कार होगा।

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Web Title-Ramjanmabhoomi-Babri Masjid case Hearing in Supreme Court
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