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Ayodhya Case: SC में मुस्लिम पक्ष बोला, 1886 में ही मंदिर बनाना चाहते थे हिंदू, कोर्ट ने रोका

अयोध्या/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ayodhya land dispute)पर एक बार फिर सुनवाई हुई। रोजाना सुनवाई का आज 30वां दिन है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील राजीव धवन ने अदालत में दलीलें पेश की। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से निर्मोही अखाड़ा, हिंदू महासभा के वकील पक्ष रख चुके हैं। मंगलवार को राजीव धवन की ओर से दलीलें पूरी हुईं और बाद में जफरयाब जिलानी ने अपना पक्ष रखा।
कोर्ट में जफरयाब जिलानी ने कहा कि हिंदू 1886 में पूजा का अधिकार मिलने के बाद ही मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट से इजाजत नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि एक गवाह ने दशरथ महल में रामजन्म होने का जिक्र किया, लेकिन महल की स्थिति का पता नहीं है।

इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि गवाहों ने शास्त्रों का हवाला देते हुए सीताकूप के अग्निकोण में 200 कदम दूर राम का जन्मस्थान बताया जा रहा है।

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Web Title-Ayodhya case: Hearing on Ayodhya land dispute in Supreme Court
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