भदोही। सुरियावां थाना क्षेत्र में विवादित भूमि को एक शिक्षण संस्था के नाम पर फर्जी तरीके से बंधक बनाने के आरोप में भदोही भाजपा विधायक रवींद्र त्रिपाठी, उनके पिता विक्रमादित्य त्रिपाठी समेत 6 के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर गुरुवार देर रात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह को मामले की विवेचना सौंपी गई है। सुरियावां थाना क्षेत्र के चौगना गांव निवासी कृष्णानंद तिवारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दाखिल किया कि गाटा संख्या 126 रकबा में वह सह खातेदार है जिसमे विक्रमादित्य का अंश साढ़े तीन बिस्वा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आरोप है कि विक्रमादित्य और उनके लडक़े भदोही विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने साजिश कर विक्रमादित्य बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक कथित संस्था बना लिया। जाली दस्तावेजों के आधार पर भाजपा विधायक ने सभी अंशधारकों की सहमति के बगैर संपूर्ण भूमि का स्वामित्व स्वयं के नाम कर लिया। साथ ही संस्था के नाम एक जाली अनुबंध तैयार कर तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षण आनंदकर पाण्डेय द्वारा स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। इस बाबत कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। इससे क्षुब्ध होकर वादी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी, उनके पिता विक्रमादित्य त्रिपाठी, भाई अरविंद तिवारी, सचिंद्र तिवारी, सुभाषचंद्र तिवारी के अलावा दस्तावेज तैयार करने वाले चंद्रजीत यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था।
प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर भाजपा विधायक सहित छह के खिलाफ जालसाजी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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