इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। सभी पक्षों को सुनने
के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी सगे दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की
सजा के साथ दस-दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मारपीट
किए जाने के मामले में एक-एक वर्ष और पांच-पांच सौ रुपए अर्थदंड, धमकी देने
के मामले में तीन तीन वर्ष एंव पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदंड सुनाया है।
सभी मामलों में अर्थदंड न किए जाने पर अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया गया
है। इसमें रेप के मामले में दो-दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस
फैसले के बाद पीड़िता ने राहत की सांस ली है। ये भी पढ़ें - क्या आपकी लव लाइफ से खुशी काफूर हो चुकी है...!
-आईएएनएस
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