बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत के आदेश पर पैलानी पुलिस ने एक दलित महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक लाल भरत कुमार पाल ने शुक्रवार को बताया कि एससी-एसटी एक्ट की एक विशेष अदालत के आदेश पर गुरुवार को सात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा-147, 148, 342, 504, 506 एवं 376डी के तहत पैलानी थाने में गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपी सिकलोढ़ी, खप्टिहा, सिंधन और निवाइच गांव के हैं। अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति की 35 वर्षीय एक महिला ने सीआरपीसी की धारा-156(3) के तहत अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया कि वह सात जुलाई को बांदा रोडवेज बसअड्डे पर उतरी थी, तभी चौपहिया वाहन सवार सात लोगों ने उसे असलहों के बल पर अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर सभी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
--आईएएनएस
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