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तीन माह बाद भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं, विधायक की शरण में पीड़ित

Three months later accused still not arrested victim meet of MLA in banda - Banda News in Hindi


बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के गिरवां थाने की पुलिस आपराधिक मामलों में मुल्जिमों की खुलकर पक्षधर बनी हुई है। संज्ञेय मामले में नामजद मुल्जिमों की गिरफ्तारी से परहेज कर रही है। मंगलवार को पीड़ित पक्ष नरैनी विधायक की शरण में पहुंच कर नामजदों की गिरफ्तारी की फरियाद की।



मामला गिरवां थाने के रागौल गांव से जुड़ा है और घटना तीन जनवरी 2017 की बताई गई है। मंगलवार को पीड़ित पन्नालाल कोरी घटना में नामजद मुल्जिमों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नरैनी विधायक राजकरन कबीर के जन संपर्क कार्यालय पहुंचा और उनके प्रतिनिधि एन0के0 ब्रम्हचारी को लिखित रूप से अपनी ब्यथा बताई। पीड़ित द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि घटना के समय वह और उसके साथी अखिलेश व लाल जी अजीतपुर गांव में एक ब्राह्मण की बोरिंग में धान का पुआल लेने गया हुआ था। उसी समय उसके अजीतपुर गांव के रिंकू, शुभम व छोटू पुत्रगण राजाभइया दीनू पुत्र बाबू कोटेदार निवासी अर्जुनाह, और कल्लू नाई पुत्र अज्ञात निवासी मवई जिला छतरपुर मध्य प्रदेश वहां अवैध हथियार लेकर पहुंचे और अखिलेश व पीड़ित को अगआ कर अपने बोर ले गए। वहां बंधक बनाकर सभी ने एक राय होकर बुरी तरह से मारा-पीटा और जो कुछ था, उसे लूट लिया।


पीड़ित ने बताया कि बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने नौ जनवरी को मुकदमा अपराध संख्या-0006/2017, धारा-147, 148, 342, 323, 504, 506, 392 आईपीसी व 3 (1)10 एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला तो दर्ज किया, लेकिन अब तक न तो मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हुई और न ही अदालत में आरोप पत्र ही दाखिल किया गया।


घटना की पृष्ठभूमि में पीड़ित बताता है कि ‘उसकी भूमिधरी जमीन गाटा संख्या-57ख रकबा-0.9020 है और गाटा संख्या-58क रकबा-1.1330 में उपरोक्त लोग काबिज हैं, अधिकारियों से कई बार दुखड़ा रोने के बाद हमारी जमीन हमें वापस नहीं मिली, नतीजा यह हुआ कि प्रतिपक्ष हत्या करने पर उतारू है।


उधर, विवेचनाधिकारी सीओ नरैनी अजय सिंह चौहान का कहना है कि इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है, पता करके बताऊंगा।

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Web Title-Three months later accused still not arrested victim meet of MLA in banda
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