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युवक की हत्या के 2 दोषियों को आजीवन कारावास

Life imprisonment for 2 accused in murder of youth - Banda News in Hindi

बांदा। जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या कर उसका शव केन नदी में फेंकने के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को आजीवन करावास की सजा सुनाई और उनपर जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपत सिंह यादव ने शनिवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित द्वितीय) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की अंतिम दलीलें सुनने के बाद युवक अन्नू की हत्या कर उसका शव केन नदी में फेंकने के मामले में दोषी पाए गए सुशील निवासी सायर और बबलू तिवारी निवासी गड़रिया थाना जसपुरा को शुक्रवार शाम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा, "21 नवंबर, 2013 को एक महिला से अवैध संबंध के चलते दोनों आरोपियों ने अन्नू की हत्या कर शव केन नदी में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने 25 नवंबर को बरामद कर नामजद मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में साक्ष्य के तौर पर अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए थे।"

--आईएएनएस

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Web Title-Life imprisonment for 2 accused in murder of youth
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