बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने हत्या के चार साल पुराने एक मामले में मृतक के बड़े भाई और दो भतीजों को दोषी पाए जाने पर गुरुवार को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल सिंह दिखित ने शुक्रवार को बताया, "दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने छोटे भाई मोतीलाल की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव के रहने वाले चुन्नू, उसके दोनों बेटों छोट्ट व भैयाराम को 10-10 साल सश्रम कारावास के अलावा प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।"
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उन्होंने कहा, "24 अप्रैल, 2014 को बांस और जामुन के पेड़ काटने के विवाद में बड़ा भाई चुन्नू और उसके दो बेटे छोट्ट व भैयाराम ने मिलकर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर अपने छोटे भाई मोतीलाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान मोती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था।"
उन्होंने बताया कि मृतक के अन्य छोटे भाई सोमदेव की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा-304 आईपीसी का आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए थे।
(आईएएनएस)
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