बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत में सवा तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर अपर जिला जज (प्रथम) ने शनिवार को दोषी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई महज पांच दिन में पूरी की गई। एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव व डीजीसी सुनील पंवार ने बताया कि छपरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 सितंबर को तीन साल की बच्ची को उसका चचेरा भाई नमकीन दिलाने के बहाने घर से ले गया था। युवक ने जंगल में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से 29 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और 30 अक्टूबर को जेल भेजा था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विवेचक छपरौली थानाध्यक्ष दिनेश कुमार चिकारा ने 15 नवंबर को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजे प्रथम विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) शैलेंद्र पांडेय की अदालत में 25 नवंबर को आरोप तय किए। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी हो गई। शनिवार को अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने दोष साबित होने पर आरोपी राहुल को उम्रकैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फैसला सुनने के लिए अदालत के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। इस मामले में महज पांच दिन की सुनवाई के बाद छठे दिन फैसला आ गया। इससे पहले पक्सो एक्ट के मामले में औरेया की अदालत ने नौ दिन में फैसला सुनाया गया था।
--आईएएनएस
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