दिल्ली ले जाई जा रही थी बड़ी खेप, एसपी सूरज कुमार राय ने किया खुलासा
बागपत। बागपत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खेकड़ा क्षेत्र में एक अवैध पटाखा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उसके कब्जे से लगभग 5 क्विंटल अवैध पटाखे और 10 किलोग्राम बारूद बरामद किया है। यह विस्फोटक सामग्री तस्कर दिल्ली ले जाने की फिराक में था, जिसे समय रहते दबोच लिया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान इमरान, निवासी खेकड़ा, जनपद बागपत के रूप में हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इमरान भारी मात्रा में अवैध पटाखे और बारूद लेकर दिल्ली की ओर निकलने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन को रोका और तलाशी लेने पर यह बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि, “अवैध रूप से संग्रहित किए गए इन पटाखों और बारूद से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। यह न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि जनसुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए इस पूरे तस्करी नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।”
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में इमरान ने स्वीकार किया है कि वह दिल्ली के कई थोक बाजारों में इन अवैध पटाखों की सप्लाई करता था। इसके पीछे एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब गिरफ्तार तस्कर के अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
इस कार्रवाई में थाना खेकड़ा पुलिस टीम, सांपला बॉर्डर चेकिंग दस्ते, और जिला इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त भूमिका रही। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम व अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है।
बड़ी चिंता की बात यह भी है कि बरामद बारूद उच्च तीव्रता का था, जिसका इस्तेमाल पटाखों के अलावा अन्य अवैध गतिविधियों में भी किया जा सकता था। विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर बारूद की गुणवत्ता और उसके स्रोत की जांच कराई जा रही है।
स्थानीय लोगों में दहशतइस घटना के सामने आने के बाद खेकड़ा क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों में दहशत फैल गई है। लोगों का कहना है कि अगर यह विस्फोटक सामग्री गलती से भी फट जाती, तो बड़ी जनहानि हो सकती थी।
पुलिस का अगला कदम :एसपी राय ने कहा कि "हम इमरान के मोबाइल कॉल डिटेल, बैंकिंग लेन-देन और उसके दिल्ली कनेक्शन की गहराई से जांच कर रहे हैं। यह केवल तस्करी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा पहलू भी हो सकता है।"
आरोपी पर दर्ज मामले:
विस्फोटक अधिनियम, 1884
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908
भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराएँ
पुलिस अब एनआईए और एटीएस से भी संपर्क कर सकती है, यदि इस केस में आतंकी फंडिंग या संगठित आपराधिक गिरोह की भूमिका सामने आती है।
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