अमरीष मनीष शुक्ला ,इलाहाबाद । सूबे मे योगीराज कायम हो चुका है और ताबड़तोड़ फैसलों से सीएम योगी आदित्यनाथ छाये हुये हैं। लेकिन इस बीच मेडिकल क्षेत्र का एक ऐसा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। जो अपने तुगलकी फरमान के बाद खुद ही निशाने पर है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दरअसल एक शासनादेश के हवाले से यूपी में मेडिकल कॉलेज में दूसरे राज्यों के अभ्यार्थियों को प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है । जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है । मामले की सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय ने इसे नियम कानून व देश भारतीय चिकित्सा परिषद की व्यवस्था का माखौल उड़ाने वाला बताया। कोर्ट ने सरकार को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है । साथ ही कहा है कि अगर इस तरह आदेश जारी हुआ है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाये। आखिर इस तरह का आदेश कैसे और क्यों जारी किया गया है ।
31 मार्च का सकुर्लर
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरण टंडन और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ के सामने बताया गया है कि, 31 मार्च को उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक द्वारा एक सकुर्लर जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि यूपी के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस सकुर्लर को जारी करने के लिये 10 मार्च 2017 को जारी किसी शासनादेश को आधार बनाया गया है। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई में शासनादेश व विभाग का सर्कुलर भी पेश किया जायेगा ।
कोर्ट ने जताई नाराजगी
उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इस बावत जांच करने का आदेश दिया है । कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यूपी में मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे राज्यों के मेडिकल विद्यार्थियों को काउंसिलिंग सत्रों में रोक का निर्देश जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये। क्योंकि यह भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। इसलिये यह गंभीर विषय है। सरकार जांच कर कार्रवाई करे और 23 मई को कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करे।
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