प्रयागराज। 10 जून को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने बुलडोजर चलाया। पीडीए अधिकारियों ने कहा कि जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त किया गया, क्योंकि उसने अपना घर यूपी राज्य योजना और विकास नियम 1973 के प्रावधानों के खिलाफ बनाया था और यह अवैध निर्माण था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बताया जा रहा है कि यह घर जावेद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर रजिस्टर है। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि पीडीए की यह कार्रवाई एक लक्षित कार्य था, जिसमें उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
पीडीए ने एक बयान में कहा कि 4 मई को शिकायत मिली थी कि जावेद द्वारा दो मंजिला इमारत का निर्माण अवैध है। वह वहां वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय चला रहा था।
शिकायत में कहा गया, "लोग किसी भी वक्त कार्यालय पर आते हैं और सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क करते है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ असामाजिक तत्व भी पार्टी कार्यालय में आते रहते हैं। इस कार्यालय को विकास प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिली हुई है, इसलिए इमारत की जांच और कानूनी कार्रवाई की जाए।"
पीडीए के बयान में कहा है कि शिकायत के आधार पर इमारत का निरीक्षण किया गया, तो पाया कि इसका निर्माण अतिरिक्त भूमि पर किया गया था।
जिसके बाद जावेद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जब उसने नोटिस लेने से इनकार किया तो उस नोटिस को बिल्डिंग पर चिपका दिया गया।
पीडीए ने कहा कि जावेद को दिए गए नोटिस के अनुसार, मालिक को खुद अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और 15 दिनों के भीतर पीडीए को विध्वंस की जानकारी देने की बात कही गई थी। जब ऐसा नहीं किया गया, तो जावेद को 12 जून की सुबह 11 बजे तक मकान खाली करने का नोटिस थमाया गया।
पीडीए ने आगे की कार्रवाई करते हुए 12 जून की दोपहर इमारत को ध्वस्त कर दिया।
--आईएएनएस
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