इलाहाबाद। हत्या आरोपी युवक को अदालत ने दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस साल बाद आये इस फैसले को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया है। हत्या समेत एसटी एससी की अलग अलग धाराओं में दोनो सजा अलग अलग सुनाई गई हैं। मामला इलाहाबाद के नवाबगंज दनियालपुर का था। जहां 2007 में हुई हत्या पर अब जाकर फैसला आया है। हालांकि विशेष न्यायाधीश ने दोषी को राहत देते हुये सभी सजा एक साथ चलने का आदेश दिया है। साथ ही 23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी दी है। उम्रकैद की सजा के अन्तर्गत 10 साल की कैद व दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
खूब सुर्खियां बटोरी थी
क्राइम में बादशाहत कायम कर रहे नवाबगंज थाना क्षेत्र में 12 फरवरी 2007 को यह सनसनीखेज वारदात हुई थी। जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल दनियालपुर गांव में मनचले प्रवृत्ति के खालिद चट्टान ने गांव की एक किशोरी को दबोच लिया था। चीख पुकार सुनकर किशोरी के भाई अनिल मदद के लिये आया तो चट्टान ने उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद स्थानीय नवाबगंज थाने पर भी गाज गिरी थी और मीडिया में मामला छाया रहा।
दलित कुनबा उतरा सड़कों पर
अनिल की मौत के बाद इलाके में बवाल मच गया। मामला दलित युवक से जुड़ा होने के कारण दलित बिरादरी के लोग सड़क पर उतर आये। तब पिता राम दुलार ने एससी एसटी एक्ट समेत हत्या व अन्य धाराओ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
जम्मू-कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया - महबूबा मुफ्ती
नेस्ले भारत में बेचे जाने वाले शिशु आहार में अधिक चीनी मिलाती है
Daily Horoscope