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हत्यारे को 10 साल बाद मिली सजा, "दो बार उम्रकैद"

इलाहाबाद। हत्या आरोपी युवक को अदालत ने दो बार उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस साल बाद आये इस फैसले को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया है। हत्या समेत एसटी एससी की अलग अलग धाराओं में दोनो सजा अलग अलग सुनाई गई हैं। मामला इलाहाबाद के नवाबगंज दनियालपुर का था। जहां 2007 में हुई हत्या पर अब जाकर फैसला आया है। हालांकि विशेष न्यायाधीश ने दोषी को राहत देते हुये सभी सजा एक साथ चलने का आदेश दिया है। साथ ही 23 हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी दी है। उम्रकैद की सजा के अन्तर्गत 10 साल की कैद व दस हजार का जुर्माना लगाया गया है।

खूब सुर्खियां बटोरी थी
क्राइम में बादशाहत कायम कर रहे नवाबगंज थाना क्षेत्र में 12 फरवरी 2007 को यह सनसनीखेज वारदात हुई थी। जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल दनियालपुर गांव में मनचले प्रवृत्ति के खालिद चट्टान ने गांव की एक किशोरी को दबोच लिया था। चीख पुकार सुनकर किशोरी के भाई अनिल मदद के लिये आया तो चट्टान ने उसे गोली मार दी। इस घटना के बाद स्थानीय नवाबगंज थाने पर भी गाज गिरी थी और मीडिया में मामला छाया रहा।

दलित कुनबा उतरा सड़कों पर
अनिल की मौत के बाद इलाके में बवाल मच गया। मामला दलित युवक से जुड़ा होने के कारण दलित बिरादरी के लोग सड़क पर उतर आये। तब पिता राम दुलार ने एससी एसटी एक्ट समेत हत्या व अन्य धाराओ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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Web Title-life prison to murderer
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