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HC: यूपी में 17 जुलाई तक शुरू हो जायेंगे वैध बूचड़खाने

Legal slaughterhouses begin in UP from 17 th july said allahabad highcourt - Allahabad News in Hindi

अमरीष मनीष शुक्ला,इलाहाबाद। यूपी में योगी सरकार के आने के साथ ही धड़ाधड़ बंद कराये गये बूचड़खानों के दिन फिरने वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जुलाई तक बूचड़खानों व मीट की दुकानों का लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है । जिससे एक बार फिर सूबे में स्लॉटर हाउस खुल सकेंगे। हालांकि अपने आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बूचड़खानों के लिये जब तक नया लाइसेंस जारी नहीं हो जाता य पुराना लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं हो जाता । तब तक स्लाटर हाउस बंद रहेंगे।
लगातार कई दिनों से चल रही सुनवाई के बाद जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने यह फैसला सुनाया तो मीट व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली।
मांस खाने से नहीं रोक सकती सरकार

याचिका में दलील दी गई थी कि क‌िसी भी व्यक्त‌ि को अपनी पसंद का खाना खाने का अध‌िकार है। ऐसे स्लॉटर हाउस पर बैन सही नहीं है।
इस पर हाईकोर्ट ने योगी सरकार को सीधे शब्दो में कहा कि अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं तो, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि, वह वैध बूचड़खाने बनवाये। सरकार किसी को मांसाहार खाने से नहीं रोक सकती है।
नियम कायदे में रहे तो मिलेगा लाइसेंस
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह ने सीएम योगी की बात दोहराते हुये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइड लाइन के पालन पर ही लाइसेंस रिन्यूवल होगा। यानी नियम कायदे में रहे तो लाइसेंस मिलेगा ।

ऐसे में पुराने स्लाटर हाउसों का आधुनिकीकरण कराकर एनजीटी के नियमों के तहत ही लाइसेंस मिलेगा ।

याद दिला दे कि सीएम योगी ने भी स्लाटर हाउस संचालकों से कहा था क‌ि वे नियम- कानून के दायरे में रहकर वैध तरीके से कारोबार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में स्लाटर हाउस के लाइसेंस रिन्यूवल को लेकर याचिका दाखिल हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने यह आदेश दिया है । अब बूचड़खाना संचालक जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

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Web Title-Legal slaughterhouses begin in UP from 17 th july said allahabad highcourt
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