इलाहाबाद। काशी विश्वनाथ मंदिर-मस्जिद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई करेगा। ज्ञातव्य है कि सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ने विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और अंजुमन इस्लामिया वाराणसी के बीच मुकदमे में 1947 की स्थिति बहाल रखने एवं एक अंश ही मस्जिद रखने, शेष मंदिर के उपयोग में रहने के एडीजे वाराणसी के 23 सितम्बर 1998 और 10 अक्टूबर 1997 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
क्या है विवाद:
ज्ञातव्य है कि श्री काशी विश्वेश्वर मुक्ति संघर्ष समिति, ज्ञानवापी वाराणसी तथा प्राचीन मंदिर के पुजारी सोमनाथ भट्ट ने भगवान विश्वेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय सिविल जज, वाराणसी में 15 अक्तूबर, 1991 को मुकदमा दायर किया था। वहीं इस मामले में अन्जुमन इन्तजामिया मस्जिद प्रतिवादी बना है। साथ ही उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को इसमें पक्षकार बनाया गया है। सन् 1991 से सन् 1998 के बीच इस मुकदमे में विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों ने प्रमाण प्रस्तुत किए।
हिन्दू पक्ष:
हिन्दू पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य रखते हुए मंदिर की ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी दी थी कि सन 1669 में औरंगजेब के कुछ सैनिकों द्वारा मंदिर को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था लेकिन विवादित स्थल पर आज भी शिवलिंग विराजमान है एवं तहखाने तथा उसके आसपास के भाग पर मंदिर प्रशासन का कब्जा है।
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