अमरीश मनीष शुक्ल, इलाहाबाद। इलाहाबाद में शेल्टर होम में बच्चों के उत्पीड़न का वीडियो वायरल
होने के बाद आधी अधूरी कार्रवाई पर नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख
अख्तियार किया है।कोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदार
अधिकारी संवेदनहीन हो गए हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने इलाहाबद के फाफामऊ में रंगपुरा स्थित शेल्टर होम में बीते
महीने 4 बच्चों के उत्पीड़न के मामले में सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी
का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा की बाल
संरक्षण गृह व बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए आश्रय गृहों के हालात ठीक नहीं
है। मौजूदा मामले में भी जिला प्रशासन की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है।
प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करें और 24 जुलाई तक कार्यवाई का हलफनामा भी
दाखिल करें।
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डबल बेंच में दाखिल है याचिका
दरअसल फाफामऊ में रंगपुरा स्थित शेल्टर होम में 4 बच्चों के उत्पीड़न के
मामले में लीपापोती को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर न्यायमूर्ति
सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की डबल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की तो अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट को
बताया कि घटना के अगले ही दिन संरक्षण गृह चलाने वाले एनजीओ की पंजीकरण रद्द कर दिया गया है । साथ ही बच्चों को वहां से
हटाकर उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया है । कोर्ट में यह बात भी सामने आई की बच्चों के बेगूसराय स्थित घर चले जाने के कारण उनका बयान नहीं दर्ज
हुवा जिससे मामले में गिरफ़्तारी भी नहीं हो सकी। याचिका के माध्यम से यह भी सवाल उठाये गए है कि शेल्टर होम से 25 बच्चे हटाए गए थे, उनमे
दिव्यांग बच्चे भी थे। लेकिन अब वह कहा है उनकी देखभाल व इलाज कैसे हो रहा है। इसकी जानकारी अभी तक कोर्ट को नहीं दी गई है।कोर्ट ने इसी के
बावत जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर अंसतोष जताया और बाल संरक्षण गृह व बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए आश्रय गृहों के हालात टिप्पणी करते हुए कहा कि इनके जिम्मेदार अधिकारी संवेदनहीन हो गए है।
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