अमरीश मनीष शुक्ल, इलाहाबाद। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी को तगड़ा झटका दिया है। हाइकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को न सिर्फ छात्रों की फ़ीस वापस करने का आदेश दिया है। बल्कि अब यूनिवर्सिटी को छात्रों को 50-50 हजार का जुर्माना भी देना होगा। बता दें कि इस बाबत हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजुल भार्गव की खण्डपीठ ने यह फैसला दिया है।
क्यों गिरी यूनिवर्सिटी पर गाज
दरअसल नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी बिना मान्यता लिये बीटीसी कोर्स चला रही थी। बहुत सारे छात्रों ने एडमिशन ले लिए। लेकिन बाद में पता चला की यूनिवर्सिटी के पास तो यह कोर्स चलाने की मान्यता ही नहीं है। मामले को लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गई जिस पर सुनवाई शुरू हुई तो नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है।
मामले पर एक नज़र
नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी ने सत्र 2008-09 व 2009-10 में बीटीसी कोर्स करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की। जबकि उसके पास यह कोर्स करने की मान्यता ही नहीं थी। 2010-11 में यूनिवर्सिटी को कुछ शर्तों के साथ बीटीसी कोर्स चलाने की अनुमति दी गयी। तो पता चला की यहां तो पहले से ही कोर्स चल रहा था।
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