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आरक्षण को लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Court forbids recruitment of Professor in Allahabad University for reservation - Allahabad News in Hindi

अमरीष मनीष शुक्ला, इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बामुश्किल शुरू हुई शिक्षक भर्ती फिर अधर में लटक गयी है। आरक्षण को लेकर उठाये गये सवालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मामले में न्यायलय ने अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समेत यूजीसी व अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने की हसरत अब और लंबी होने वाली है। क्योंकि हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुये साफ कहा है कि मामले में यूजीसी आरक्षण की गाइड लाइन तय कर अदालत को इत्ला करें। कोर्ट ने अपने आदेश को विस्तार देते हुये कहा कि यूजीसी से गाइड लाइन तय न होने के कारण तमाम पदों पर नियुक्तियोें में बाधा आ रही है। इससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होंगे। इसलिये यूजीसी तीन माह में नयी गाइड लाइन तैयार कर लें।

ऐसे में अब आरक्षण का नया रोस्टर क्या होगा और मानक कितने समय में तय किये जायेंगे। यह सिर्फ कयासों के दायरे में सिमट गया है। जिससे भर्ती प्रक्रिया के लंबे खिंचने के आसार बने हुये हैं।
डबल बेंच में हुई सुनवाई

सबसे अहम बात यह है कि कुछ समय पहले ही भर्ती को हरी झंड़ी मिली थी। जिस पर एक बार फिर से रोक लग गई है । अब भर्ती प्रक्रिया का मामला डबल बेंच में हैं और न्यायमूर्ति रणविजय सिंह और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की बेंच इस पर सुनवाई कर रहे है।

याद दिला दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और प्रोफेसर के 517 पदों की भर्ती शुरू हुई थी। 14 अप्रैल 2017 को विज्ञापन जारी हुआ था। विज्ञापन में 303 सहायक प्रोफेसर, 147 सहयोगी प्रोफेसर और 67 प्रोफेसर की भर्ती होनी थी। लेकिन आवेदन के साथ यानी शुरू से ही यह भर्ती विवादों में घिरी हुई है।

कोर्ट में क्या दी गई दलील

न्यायमूर्ति रणविजय सिंह और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की अदालत में भर्ती पर रोक लगाने के लिये दलील दी गई कि, हाल ही में हाईकोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर विभागवार आरक्षण का आदेश दिया था। लेकिन इस आदेश का अनुपालन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भर्ती में नहीं किया जा रहा है।



आपको बता दे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भर्ती मामले में भी यूजीसी से अभी तक कोई गाइड लाइन और रोस्टर तैयार नहीं है और इसी को मुद्दे के तौर पर पेश करते हुये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भर्ती पर रोक की मांग की गई है । जिस पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर भर्ती पर रोक लगा दी है।

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Web Title-High Court forbids recruitment of Professor in Allahabad University for reservation
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