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यूपी में पुलिस विभाग में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Court forbids imposing compulsory retirement at police department in up - Allahabad News in Hindi



अमरीश मनीष शुक्ल
इलाहाबादइलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के अनिवार्य सेवानिवृत्ति नियम को जोरदार झटका दिया है। योगी सरकार अब 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दे सकेगी। इस बावत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और पुलिस विभाग में 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर पुलिसकर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी। हालांकि अभी इस मामले की सुनवाई आगे भी होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। अब दिसंबर माह के पहले ही इस मामले पर आगे की सुनवाई होनी है। जिसमें सरकार की ओर दलील दी जाएगी।

नियम के विरुद्ध बागी हो रहे कर्मी


इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में यूपी के लगभग सभी विभागों के लोग बागी हो है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को 11 सितंबर 2017 को सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है।
याचिका पर न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्या ने सुनवाई शुरू की तो कोर्ट को बताया गया की यह शासनादेश के नियमों का पालन नहीं करता। मामले की गंभीरता देखते हुए कोर्ट ने दर्जन भर पुलिसकर्मियो की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी।

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Web Title-High Court forbids imposing compulsory retirement at police department in up
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