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अतीक अहमद को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार

High court denies bail of Ateek Ahmed - Allahabad News in Hindi

इलाहाबाद। डीम्ड युनिवर्सिटी सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (शियाट्स) में अराजकता फैलाने और मारपीट के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।

जिला न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अतीक अहमद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सोमवार को न्यायाधीश प्रत्यूष कुमार की एकल पीठ ने सुनवाई की और अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

नैनी एग्रीकल्चर डीम्ड युनिवर्सिटी शियाट्स में बीती 14 दिसंबर 2016 को दो निष्कासित छात्रों का निलंबन वापस कराने गए अतीक और उनके समर्थकों ने वहां मारपीट और हंगामा किया था। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस मामले में अतीक अहमद 11 फरवरी से जेल में हैं। अतीक अहमद पर 85 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

-आईएएनएस

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Web Title-High court denies bail of Ateek Ahmed
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