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11 साल पुराने मामले में HC ने यूपी सरकार पर लगाया 2 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे की योगी सरकार पर दो लाख रूपये का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना सरकार की कारगुजारी को सही न मानकर लगाया गया है। दरअसल जमीन की खरीद-फरोख्त पर एक महिला को कम स्टॉम्प शुल्क जमा करने पर मुकदमे में लपेट दिया गया था। यह मुकदमा 11 साल से अंडर प्रोसेस चल रहा था।

मामले को लेकर महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार पर दो लाख का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 11 वर्ष तक मुकदमेबाजी में उलझाये रखा गया और तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट भी दी गई।

दोषियों से वसूलेगी पैसा
इलाहाबाद हाईकोर्ट में देवरिया की जानकी देवी ने याचिका दाखिल करते हुये बताया कि उन्होंने 11 साल पहले जमीन बेची थी। नियमतः खरीददार को स्टांप ड्यूटी भरनी थी। क्रेता ने उसे पूर्ण भरोसा दिलाया था कि जमीन की खरीद फरोख्त में सरकार को दिये जाने वाला स्टांप कर पूरा है। जानकी देवी ने अपने हस्ताक्षर कर वैधानिक कार्रवाई पूरी की। बाद में उप-निबंधक ने जांच में स्टांप ड्यूटी कम पाने पर मुकदमा दर्ज करा दिया।

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Web Title-HC fined Rs 2 lakh imposed on UP government
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