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बीआरडी त्रासदी : हाईकोर्ट ने दी डॉ. कफील खान को जमानत

इलाहाबाद। बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई बच्चों की मौत के मामले में जेल में बंद डॉ. कफील खान को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने डॉ. कफील की जमानत याचिका मंजूर की है। आपको बता दें कि कफील खान के परिवार ने उनके स्वास्थ्य को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील की थी। कफील खान की पत्नी ने कहा था कि उनके पति की तबीयत खराब है और उन्हें जेल में स्वास्यि सुविधा नहीं मिल रही है।

बता दें कि, इससे पहले डॉ. कफील खान की तबीयत बिगडऩे के बाद जेल प्रशासन उन्हें जिला अस्पताल में चेकअप के लिए ले गई थी। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन कांड को प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए जेल में आपनी जान को खतरा बताया। डॉ. कफील ने कहा था कि ऑक्सीजन के भुगतान के लिए सरकार की ओर से पैसा नहीं आया था, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को भुगतान नहीं हो पाया था। डॉ. कफील ने कहा कि उनका ऑक्सीजन कांड से कोई लेना देना नहीं है।

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Web Title-Gorakhpur Tragedy: Dr Kafeel Khan Granted Bail
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